प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में देखें आपका भी नाम लिस्ट मे है या नही जानिए किस किस को मिलेगा इसका लाभ

प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत उन् लोगो को घर दिया जाएगा जो आर्थिक प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत उन् लोगो को घर दिया जाएगा जो आर्थिक िस्थति से कमजोर है और जो बी पी एल केटेगरी में आते है और जिन्होंने इस फॉर्म को अप्लाई किया था वो ही इस स्कीम के तहत योग्य होगे

प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yoajana) के तहत लाभार्थियों की लिस्ट इस प्रकार है:

  • अगर परिवार को कोई वयस्क सदस्य कार्यरत है, और उसके नाम पर कोई पक्का मकान नहीं है तो उसे किसी अन्य गृहस्थी का अंग माना जाएगा।
  • एक लाभार्थी परिवार के अंतर्गत पति, पत्नी, अविवाहित बेटे व बेटी आएंगे।
  • निम्न आय समूह  : 3 लाख से 6 लाख रु. के बीच वार्षिक आय वाले परिवार
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) : 3 लाख रु. तक की वार्षिक आय वाले परिवार
  • मध्यम आय समूह  : 6 लाख से 12 लाख रु. के बीच वार्षिक आय वाले परिवार
  • मध्यम आय समूह  : 12 से 18 लाख रु. के बीच वार्षिक आय वाले परिवार
  • EWS और LIG आय समूहों के तहत आने वाली महिलाएं
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC),अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST)

प्रधानमंत्री आवास योजना की योग्यता शर्तें

  • लाभार्थी परिवार के किसी भी सदस्य के पास भारत में पक्का घर नहीं होना चाहिए
  • लाभार्थी परिवार भारत सरकार / राज्य सरकार की किसी भी आवासीय योजना का लाभ न उठा रहा हो
  • लाभार्थी परिवार किसी भी प्राथमिक लोन संस्थान से PMAY सब्सिडी का लाभ न उठा रहा हो
  • होम लोन लेने वाले, जिन्होंने PMAY सब्सिडी का लाभ उठाया था, वे लोन के दौरान होम लोन बैलेस ट्रांसफर के तहत फिर से सब्सिडी का क्लेम नहीं कर सकता 
  • एक विवाहित जोड़े के लिए, व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त स्वामित्व में एकल सब्सिडी के लिए योग्य होंगे
  • लाभार्थी परिवारों को MIG आय समूह के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अपना आधार नम्बर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है
  • EWS श्रेणी के तहत लाभार्थियों को योजना के तहत पूर्ण सहायता मिलेगी, जबकि LIG और एमआईजी आय समूहों के तहत आने वाले लोग केवल पीएमएवाई 2019 के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के लिए योग्य होंगे 
  • जिस संपत्ति पर CLSS सब्सिडी का लाभ उठाया जाना चाहिए, उसमें पानी, सफाई, सीवरेज, सड़क, बिजली आदि जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। संपत्ति को 2011 की जनगणना के अनुसार कस्बों में स्थित किया जाना चाहिए

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